इस्लामिया करीमिया सोसाइटी चुनाव पर रोक की याचिका खारिज, अध्यक्ष इरफ़ान मुल्तानी ने किया फैसले का स्वागत

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित इस्लामिया करीमिया सोसाइटी के चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर याचिका को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह याचिका मो. सलीम शेख हासम द्वारा एडवोकेट अंकित चौरसिया के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सोसाइटी के चुनाव पर स्थगन आदेश की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सोसाइटी की ओर से एडवोकेट कौस्तुभ पाठक एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी ओपी शर्मा ने अपने पक्ष में तर्क रखे। न्यायालय के इस निर्णय के बाद सोसाइटी में खुशी का माहौल है। संस्था के सदस्यों ने अध्यक्ष इरफान मुल्तानी को बधाई देते हुए निर्णय का स्वागत किया है।

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