नए व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने वालों के लिए मार्गदर्शिका जारी, महासंघ ने बताए नियम

अजमेर 04 जून 2026, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने मीडिया के माध्यम से वायरल जानकारी राजस्थान सरकार के नागरिको के द्वारा घरों से दुकान या आफिस के माध्यम से व्यापार संचालित करने खोलने के नये नियम को साझा किया है।श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के मुख्य संरक्षक कालीचरणदास खण्डेलवाल और सस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि धरो से अपना नया व्यापार चालू करने वालो को राजस्थान के द्वारा अब घरों में दुकान या ऑफिस खोलने पर पाबन्दी लगाने की जानकारी प्रदान की है।श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र मूरजानी व संस्थापक व महासचिव रमेश लावलानी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अपने घर के आगे कोई नई दुकान खोलने या घर से ही कोई नया ऑफिस या कारोबार शुरू करने का विचार करने वालो को सावधान रहते हुए राजस्थान सरकार के निर्णय, जो कि आपकी धर से कारोबार प्रारम्भ करने की योजना को रोक सकता है।महासंघ के दिनेश मूरजानी,किशन पारीक,मानमल गोयल,ठाकुर प्रसाद,महासचिव रमेश लालवानी,संजीव ख्ण्डेलवाल,प्रदीप अग्रवाल आदि ने बताया है कि भविष्य में नई दुकानों के सम्बंध में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी आवासीय मकान (रहने वाले घर) में नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई नया लाइसेंस प्रदान नही किया जाएगा।अर्थात अब आप अपने घर को दुकान या कार्यालय में नहीं बदल पाएंगे।महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि पुराने दुकानदारों को आखिरी राहत जिन लोगों के पास साल 2017 या उससे पहले का पुराना लाइसेंस है,सिर्फ उन्हें ही राहत का प्रावधान है।वे अपने लाइसेंस को रिन्यू (नवीनीकरण) करवा सकेंगे और उनका काम चलता रहेगा।जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन पर कार्रवाई होगी। यदि आपने भी अपने धर से नया काम शुरू करने की सोची, तो उस पर ताला लग सकता है।नया बिजनेस शुरू करने के लिए अब आपको कमर्शियल टैक्स चुकाना होगा और कमर्शियल जगह पर ही जाना पड़ेगा।छोटे बिजनेस और दुकानें जो कि आ सकते हैं दायरे में किराना और जनरल स्टोर जो लोग अपने घर के आगे का कमरा निकालकर छोटी परचून, डेयरी या जनरल स्टोर की नई दुकान खोलने क सोच रहे हैं।ब्यूटी पार्लर और सैलून घरों के अंदर महिलाओं द्वारा खोले जाने वाले ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई केंद्र या पुरुषों के सैलून,कोचिंग सेंटर और ट्यूशन क्लासेस घरों के कमरों या बेसमेंट में चलने वाले नए छोटे कोचिंग इंस्टिट्यूट या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर,प्राइवेट ऑफिस और कंसलटेंसी, सीए,वकील, प्रॉपर्टी डीलर, या किसी भी तरह के छोटे स्टार्टअप का नया ऑफिस जो घर से शुरू करने,मोबाईल,इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर गली-मोहल्लों में घरों से चलने वाली मोबाइल रिचार्ज, रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स की नई दुकानें उनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है।सरकार ने उनको सम्मलित किया है।उपरोक्त जानकारी मीडिया के माध्मय से वायरल सूचना पर आधारित है।

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